(1) भारतीय संविधान में किसी समुदाय को Minority अल्पसंख्यक घोषित करने हेतु मानदण्ड या निकष निर्धारित नहीं हैं।
(2) किसी समुदाय को अल्पसंख्यक घोषित करने हेतु जनसंख्या प्रतिशत की कोई अधिकतम या न्यूनतम सीमा भी संविधान में निर्दिष्ट नहीं है।

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(3) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 के भाग 2(सी) के अनुसार केन्द्र सरकार किसी समुदाय को अल्पसंख्यक अधिसूचित करती है।
(4) अधिनियम अनुसार 23/10/1993 एवं 27/01/2014 को अधिसूचनायें निर्गत कर भारत गणराज्य की केन्द्र सरकार ने निम्न समुदायों को अल्पसंख्यक घोषित किया है :
(i) मुस्लिम, (ii) सिख, (iii) बौद्ध, (iv) इसाई, (v) पारसी, (vi) जैन